ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए अब परमिट की आवश्यकता नहीं
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहन संचालकों के लिए राज्यों से बाहर या राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंकों के लाने ले जाने तथा वितरण के लिए परमिट पर अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट रहेगी। कोविड-19 के उपचार के लिए ऑक्सीजन को आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तु मानते हुए यह फैसला लिया गया है।
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