संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020 पारित किया
नई दिल्ली। संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है।
इस विधेयक में केन्द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। यह कानून इस वर्ष जून में लागू आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश-2020 का स्थान लेगा।
सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे राव साहिब दादाराव ने इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज बेचने की आज़ादी मिलेगी।
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