एनपीपीए ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य 15 रूपये 22 पैसे प्रति घनमीटर तय करने का निर्णय लिया
नई दिल्ली। राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राधिकरण ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य 15 रूपये 22 पैसे प्रति घनमीटर तय करने का निर्णय किया है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा।
प्राधिकरण के अनुसार, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे। कोविड के कारण सिलेंडरों के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कुल खपत का 10 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है जो प्रतिदिन 750 मीट्रिक टन से बढ़कर 28 सौ मीट्रिक टन हो गई।
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