सड़क दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने वालों के लिए नये नियम जारी
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वालों के लिए नये नियम प्रकाशित किए हैं। इनमें ऐसे नेक लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है।
इन नियमों के तहत इन नेक व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाएगा और धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या महिला तथा पुरूष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इन्हें अपना नाम, पहचान, पता और अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए विवश नहीं कर सकता।
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