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 वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एनसीआरटीसी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) पर यहां एक निर्माण स्थल के पास धूल नियंत्रण उपाय नहीं अपनाने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 
यह जानकारी आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में भवन विध्वंस स्थलों के दौरे पर पहुंचे मंत्री ने विकास सदन के पास एनसीआरटीसी स्थल के समीप धूल का गुबार देखा। एनसीआरटीसी यहां रैपिड मेट्रो का भवन बना रहा है। राय ने कहा कि सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद उन्होंने धूल नियंत्रण नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, मैंने एनसीआरटीसी पर 50 लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया है। वायु प्रदूषण के प्रति ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  दिल्ली सरकार ने शनिवार को नयी दिल्ली के तानसेन मार्ग पर धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने के लिए फिक्की पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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