लोकपाल ने अपनी जांच शाखा के लिए सीबीआई, ईडी अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये
नयी दिल्ली. लोकपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर अपनी जांच शाखा में शामिल होने के लिए आवेदन मांगे हैं। एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, भारत के लोकपाल की जांच शाखा में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न पदों- यानी उप निदेशक (डीडी)/पुलिस अधीक्षक (एसपी), अन्वेषण/जांच अधिकारी, सहायक अन्वेषण/जांच अधिकारी और निजी सहायक- के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, देश में एक जनवरी, 2014 को लागू हुआ, जब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। हालांकि, इसका कामकाज अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 27 मार्च, 2019 को ही शुरू हो सका था। अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 लोकपाल को लोकसेवकों एवं पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच प्रकोष्ठ के गठन का अधिकार देती है। लोकपाल की एक पूर्ण पीठ ने 30 अगस्त, 2024 को बैठक आहूत की और इस तरह का एक जांच प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला किया। इसने उपनिदेशक/अधीक्षक के पदों, अन्वेषण/जांच अधिकारी और सहायक अन्वेषण/जांच अधिकारी के चार-चार पदों और निजी सहायक के दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। दस जून को जारी भर्ती परिपत्र में कहा गया है कि विभिन्न केंद्रीय सरकारी सेवाओं, सीबीआई, ईडी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस निकायों के अधिकारी आवेदन करने के पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि सामान्य/आर्थिक और बैंकिंग/साइबर मामलों में जांच करने का अनुभव रखने वाले अधिकारियों की आवश्यकता है। परिपत्र में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारियों के वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, कार्यभार ग्रहण करने का समय, यात्रा भत्ता और स्थानांतरण भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, एलटीसी, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी और अन्य नियम एवं शर्तें, लोकपाल अधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने तक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य मौजूदा दिशा-निर्देशों/नियमों द्वारा शासित होंगी।
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