जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को कैबिनेट की मिली मंजूरी
नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज पंचायती राज अधिनियम- 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस पहल से देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जायेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृहमंत्री ने संसद में ऐसा करने का आश्वासन दिया था।
मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में चालू सीजन में सेब की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी। केंद्रीय खरीद एजेंसी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड- नैफेड सेब की खरीद करेगी। इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा सकती है। केंद्रीय एजेंसी जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों से राज्य द्वारा निर्धारित एजेंसी, योजना और विपणन निदेशालय तथा कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम के जरिये खरीद करेगी। सेब उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी के जरिये भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने इसके लिये नैफेड को 2 हजार 500 करोड़ रूपये की सरकारी गारण्टी के उपयोग की अनुमति दी है। खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह के नुकसान को केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन बराबर -बराबर वहन करेंगे।
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