पूर्व केंद्रीय मंत्री को तीन साल की सजा
कोयला घोटाले मामले में हुई सजा
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1999 में झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता को लेकर यह फैसला दिया। अदालत ने इसी मामले में हाल ही में दोषी पाए गए दो और आरोपियों को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई है। मामले में सीबीआई की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की गई थी। सजा पर बहस 14 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। रे 1999 में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री थे।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को 6 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। यह मामला 1999 में कोयला मंत्रालय की 14वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में झारखंड के गिरिडीह जिले में 105.153 हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत और परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है।
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