ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, फिल्में, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन समाचार, फिल्मों, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों और समसामायिक विषयों के कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है।
इससे नेटफिलिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफार्म के प्रसारण अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे। आज नई दिल्ली में जारी गजट अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई है।
फिलहाल, डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं है। देश में भारतीय प्रेस परिषद, मुद्रित माध्यम यानी पत्र - पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री को देखती है।
समाचार चैनलों पर ध्यान देने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन - एनबीए है जबकि एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस कॉंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों का ध्यान रखती है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड - सीबीएफसी फिल्मों की निगरानी करता है।
----

.jpg)






.jpg)
.jpg)
Leave A Comment