केंद्र ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नए नियम जारी किए, मछुआरों के लिए क्या हैं फायदे
नयी दिल्ली. भारत के विशाल समुद्री संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मछुआरों, सहकारी समितियों और छोटे मछुआरों को सशक्त बनाना है और विदेशी जहाजों को भारतीय जल में मछली पकड़ने से रोकना है। ये नियम चार नवंबर को अधिसूचित किए गए। ये नियम बजट 2025-26 की घोषणा के अनुरूप हैं और इनसे भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
नए नियमों में तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के जरिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछुआरा सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को प्राथमिकता दी गई है। आवेदन प्रक्रिया सरल और समयबद्ध है, जिससे नाव मालिक आसानी से आवेदन कर सकते हैं और स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। देश में लगभग 2.38 लाख मछली पकड़ने वाली नावें पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यह पोर्टल समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण और निर्यात निरीक्षण परिषद से जुड़ा है, जिससे मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आसानी से मिलेंगे। सरकार मछुआरों को प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय अनुभव, मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात में मदद देगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों में ट्रांसपोंडर और क्यूआर कोडेड आधार/मछुआरा पहचान पत्र अनिवार्य होगा।









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