पंजाब और महाराष्ट्र कॉओपरेटिव बैंक-पीएमसी का लाइसेंस रद्द नहीं
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने बताया है कि पंजाब और महाराष्ट्र कॉओपरेटिव बैंक-पीएमसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और उन्हें पीएमसी बैंक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है।
यह जानकारी वित राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। श्री ठाकुर ने बताया कि रिजर्व बैंक के अनुसार 31 दिसम्?बर 2019 तक बैंक में कुल 10 हजार 629 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। 31 मार्च 2019 को पीएमसी बैंक को अनुमानित नुकसान 892 करोड़ रुपये था।
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