जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि भी हुई अलग- अलग
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत मासिक रिटर्न फार्म जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि को राज्यों और कारोबार के आधार पर तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। इस कदम को उठाने का मकसद अंतिम दिन मासिक रिटर्न भरने को लेकर नेटवर्क प्रणाली पर एक साथ बढ़ने वाले दबाव को कम करना है। फिलहाल जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख है। लेकिन अब तीन अलग- अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए 20, 22 और 24 अंतिम तिथि होंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी। इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे। वहीं जिन करदाताओं का कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए से कम रहा है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश -छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह- के इस श्रेणी के व्यापारियों के लिए जीएसटीआर- 3बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 22 तारीख होगी। इस श्रेणी में करीब 49 लाख व्यापारी जीएसटीआर-3बी फाइल करेंगे। वहीं शेष बचे 22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये हर महीने की 24 तारीख अंतिम तिथि होगी।
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