राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
-सभी अनुविभागीय अधिकारियों को इसकी माॅनिटरिंग करने के दिए निर्देश
बालोद । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में दिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित की जाए। जिसके अंतर्गत दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नववर्ष या क्रिसमस के अवसर पर पटाखें फोडे़ जाने की अवधि 02 घण्टे निर्धारित की गई है। जिसमें दीपावली की रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा को सुबह 06 बजे से सुबह 08 बजे तक, गुरू पर्व की रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं नया वर्ष या क्रिसमस की रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखा की बिक्री केवल लाईसेन्स ट्रेडर्स द्वारा किया जाए। केवल उन्हीं पटाखों के उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिससे उत्पन्न ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण को रोकने की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे पटाखा निर्माता जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया जाता है। उनके लाईसेन्स रद्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आॅनलाईन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाईटों के द्वारा पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।


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