जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन
-04 नवंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित
बालोद ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कर प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने बताया कि जनपद पंचायत बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति 04 नवंबर तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत की जा सकती है।

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