जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का किया गया प्रारंभिक प्रकाशन, 8 नवंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित
बालोद।, छत्तीसगढ़ पंचायज राज अधिनियम, 1993 की धारा-30 के अन्तर्गत जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। उप संचालक पंचायत ने बताया कि उपरोक्त प्रारंभिक प्रकाशित सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर 08 नवंबर 2024 तक कार्यालय उपसंचालक, पंचायत जिला बालोद में अभ्यावेदन या आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।


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