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अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण आवेदन तिथि में 30 दिन की वृद्धि

 भिलाई नगर/ छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत् 14 जुलाई तक अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग परिवर्तन किए गये, अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के संयुक्त संचालक से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नियमितीकरण प्राधिकारी श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा शासन की उक्त अति महत्वकांक्षी योजना को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने हेतु नियमितीकरण के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की वृद्धि की गई है। समस्त अनधिकृत विकासकर्ता व निर्माणकर्ता नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों में 12 अगस्त 2023 तक जमा कर सकते हैं।

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