नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू
-उप निर्वाचन वाले क्षेत्रों को सुशासन तिहार से किया गया मुक्त
बालोद। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के संबंध में 08 मई को अधिसूचना जारी करने के पश्चात् संपूर्ण राज्य के साथ-साथ बालोद जिले के नगर पचंायत पलारी एवं जिले के उप निर्वाचन वाले ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि जिले के नगर पंचायत पलारी एवं बालोद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत हथौद, डेंगरापार, लाटाबोड़, गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कंवर, धनेली, कोलिहामार, बालोदगहन, डढारी, गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डुड़िया, सियनमरा, साजा, बोरगहना, सांकरी, हलदी, कसौंदा, मचैद, जेवरतला, देवरी ख. बोरगहन फु, खपरी ब, परना, डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कापसी, कोरगुड़ा, करेंगांव, डेंगरापार, भण्डेरा, टटेंगा, बैहाकुआं, कसही लो एवं डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत ठेमाबुजुर्ग, अवारी में पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मई 2026 में संपन्न होना है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन कार्यवाहियां संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। उक्त नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों को सुशासन तिहार 2026 से मुक्त रखा जा रहा है। इसके साथ ही जिले के शेष नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में सुशासन तिहार 2026 यथावत रहेगी।


.jpg)









Leave A Comment