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महतारी वंदन योजना के तहत अनन्तिम सूची जारी

दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024
बालोद।
महिलाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत पात्र महिलाओं को 01 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत बालोद जिले में 2.53 लाख से अधिक महिलाओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त आवेदन पत्रों के सत्यापन उपरान्त राज्य शासन द्वारा महिलाओं की अनन्तिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यालयों में आम जनता के अवलोकन हेतु चस्पा कर दी गई है। इस सूची में आवेदनकर्ता महिला से संबंधित जानकारियां अंकित है जो संबंधित महिला ने आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की थी। उपरोक्त अनन्तिम सूची पर दिनांक 25 फरवरी को शाम 06 बजे तक दावा-आपत्तियां संबंधित ग्राम पंचायतो अथवा वार्ड कार्यालयों में प्रस्तुत की जा सकती है।
   दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु राज्य शासन द्वारा आॅनलाईन एवं आॅफलाईन दोनो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। आॅनलाईन आवेदन करने हेतु संबंधित आवेदक को राज्य शासन के महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर जाकर आॅनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के समय उसके मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसकी एण्ट्री करने पर दावा आपत्ति का फार्म खुल जाएगा। फार्म में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए वांछित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावा आपत्ति पंजीकृत होने की सूचना आवेदक को उसके मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी। इसी प्र्रकार आफलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों को संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा वार्ड कार्यालयों मे जाकर आवेदन पत्र वांछित अभिलेखो सहित प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आवेदक का नाम, पता तथा मोबाईल नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को दावा-आपत्ति के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आफलाईन प्राप्त दावा-आपत्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने लाॅगिन से साॅफ्टवेयर में अपलोड भी किया जाएगा। जिसकी सूचना संबंधित आवेदक को उसके द्वारा दिये गये सक्रिय मोबाईल नंबर पर भी प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि दावा आपत्तिकर्ता को जिस महिला के संबंध में दावा आपत्ति करनी है उसका पंजीयन क्रमांक देना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन क्रमांक अनन्तिम सूची में प्रत्येक महिला हेतु युनिक नंबर के रूप में अंकित किया गया है।
इन दावा आपत्तियों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में पृथक-पृथक गठित आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एवं नगरीय निकायों हेतु तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका, पंचायत अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल है। यह समिति योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त दावा आपत्तियों का विधिवत परीक्षण करते हुए 29 फरवरी तक उनका निराकरण करेगी। समिति द्वारा किये गये निराकरण की सूचना संबंधित आवेदकों को भी प्रदान की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत पात्रता धारी आवेदनकर्ता महिलाओं को उनके आधार सीडेड बैंक खाते के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाना है। अतः एैसी सभी महिलाओं को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत बैंक खाते को संबंधित बैकों के माध्यम से आधार सीडेड कराने की अपील जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। दावा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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