रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पंजाब एंड सिंध बैंक पर ‘बाह्य मानक-आधारित' ब्याज से जुड़े कर्ज के मामले में जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने को लेकर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि पंजाब एंड सिंध बैंक की एक सांविधिक जांच में निर्देशों का पालन नहीं किये जाने का पता चला। बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘नोटिस पर बैंक के जवाब, मौखिक रूप से उनकी बातों को सुनने तथा उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त सूचनाओं की जांच के बाद निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की बात साबित हुई ....।'' उसके बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया।









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