केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जिला कलेक्टरों को होटल और रेस्तरां में लिए जाने वाले सेवा कर के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने को कहा
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने जिला कलेक्टरों को होटल और रेस्तरां में लिए जाने वाले सेवा कर के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने को कहा है। इस संबंध में शिकायतें मिलने पर जिला कलेक्टर दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की जांच कराकर 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंप सकते हैं।
सीसीपीए ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के साथ-साथ इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सेवा शुल्क लगाना दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और अनुचित व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित होते हैं और ऐसी शिकायतों का संज्ञान प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए।
सेवा शुल्क लगाने के संबंध में कई उपभोक्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराई है। पहली अप्रैल 2021 से इस वर्ष 20 जून तक पांच सौ 37 शिकायतें दर्ज करायी गई। सीसीपीए द्वारा इस महीने की 5 तारीख को दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 85 शिकायतें दर्ज की गई हैं।


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