आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, 2022 आज से लागू
नई दिल्ली। आपराधिक प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम, 2022 आज से लागू हो गया है। नया अधिनियम आपराधिक मामलों में जांच और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की शिनाख्त करने का अधिकार देता है। इसमें उंगलियों, हथेली और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली और रेटिना स्कैन, शारीरिक तथा जैविक नमूनों का विश्लेषण शामिल है।
अधिनियम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराधी की शिनाख्त के रिकॉर्ड इकट्ठा करने, संरक्षित करने और उनको साझा करने, प्रसार, एक निधारित अवधि के बाद उन्हें नष्ट करने और निपटान का भी अधिकार देता है। अधिनियम के तहत, पुलिस या जेल अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की शिनाख्त करने का अधिकार दिया जाता है।

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