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सीबीआई अदालत ने रिश्वत लेने के 23 साल पुराने मामले में आईआरएस अधिकारी को दोषी ठहराया


नयी दिल्ली| लखनऊ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के करीब 23 साल पुराने मामले में सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी अरविंद मिश्रा को छह साल जेल की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ में आयकर उपायुक्त के रूप में तैनात रहे 1989-बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को सीबीआई ने 30 नवंबर, 1999 को निर्धारित प्रारूप में ‘‘अदेय प्रमाणपत्र'' जारी करने के एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि यह सफलतापूर्वक साबित किया गया है कि मिश्रा ने 15,000 रुपये का अवैध धन प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि न्यायाधीश ने मिश्रा पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने 2001 में सीबीआई की विशेष अदालत, लखनऊ के समक्ष अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘इस मामले में सुनवाई काफी समय तक रुकी रही क्योंकि इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं लंबित थीं।'' अधिकारी ने कहा कि सीबीआई निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों को अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष के बारे में बताने में सफल रही जिसके कारण स्थगन और अंतरिम राहत को लेकर आरोपी की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
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