केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाने को कहा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के अंतर्गत लाने को कहा है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं। अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना इसलिए आवश्यक है ताकि समाज के इस कमजोर तबके को लाभ दिया जा सके।
भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण कार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो रही है और इससे पहले सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र दिव्यांगजन इसका लाभ ले सकें। इस वर्ष मई में शुरू की गई यह योजना दिव्यांगजनों सहित उन सभी पात्र लाभार्थियों के लिए थी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे।
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