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 सरकार ने राजमार्गों पर टोल भुगतान में छूट का लाभ लेने के लिए फास्टैग अनिवार्य किया

नई दिल्ली। सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है।
 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वत: मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिये पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा।
  यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। इस तरह की छूट (डिस्काउंट) प्राप्त करने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या फास्टैग अथवा ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।  
नियमों में संशोधन से निम्नलिखित संभव होंगे-   
- 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, यह फास्टैग या इसी तरह के अन्य उपकरण के माध्यम से संभव होगा और स्वत: होगा तथा किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
-अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए,  एक वैध फास्टैग होना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
 उपर्युक्त संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक वैध व कार्यात्मक फास्टैग अवश्य लगा हो।
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