आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर सरकारी कर्मियों पर लगी रोक हटाने संबंधी आदेश वेबसाइट पर डाला गया
नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर लगी रोक को हटाने संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का आदेश अपनी वेबसाइट पर डाला है। डीओपीटी का नौ जुलाई का कार्यालय परिपत्र (ज्ञापन) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को इसे अनिवार्य रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर डालना चाहिए। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए डीओपीटी के आदेश में कहा गया है, ‘‘...30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के विवादित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटाने का निर्णय लिया गया है।'' मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र को यह अहसास करने में करीब पांच दशक लग गए कि आरएसएस जैसे ‘अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त' संगठन को उन संगठनों की सूची में डाल दिया गया था जिनमें शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगी हुई है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत कर्मी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का 25 जुलाई को निस्तारण करते हुए यह टिप्पणी की थी।







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