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केंद्र सरकार ने यात्री सेवाओं में निजी मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को मंजूरी दी

नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने यात्री सेवाओं के लिए निजी (गैर-परिवहन) मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को मंगलवार को मंजूरी दे दी और कहा कि यह राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025' में कहा कि इन नए दिशानिर्देशों में उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक हल्की-फुल्की नियामक प्रणाली निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। दिशानिर्देश में कहा गया है, "राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से यात्री सेवाओं के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही सस्ती यात्रा और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।" इस कदम से रैपिडो और उबर जैसे बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिली है, जो लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता के बीच काम कर रहे थे, खासकर कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहां हाल ही में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उबर और रैपिडो समेत प्रमुख कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है।
 उबर के प्रवक्ता ने कहा, “यह विनियामक स्पष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। हम मंत्रालय के संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, और दिशा-निर्देशों के प्रभावी व समावेशी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सभी स्तरों पर सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” रैपिडो ने एक बयान में कहा, " इस फैसले से सरकार ने लाखों लोगों के लिए अधिक किफायती परिवहन विकल्प खोल दिए हैं। इस कदम से यातायात की भीड़ और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद मिलेगी।”

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