अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की डाक सेवाएं 15 अक्टूबर से बहाल करेगा डाक विभाग
नयी दिल्ली. भारतीय डाक विभाग ने मंगलवार को कहा कि वह 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल करने जा रहा है। डाक विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी सीमा-शुल्क एवं सीमा संरक्षण (सीबीपी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारत से अमेरिका जाने वाली डाक खेप पर शुल्क दर घोषित सामान मूल्य का 50 प्रतिशत तय की गई है जो नए शुल्क नियमों के तहत लागू होगी। डाक विभाग ने कहा, “विभाग यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि 15 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं दोबारा शुरू की जा रही हैं।” विभाग ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन के कार्यकारी आदेश 14324 के आने के बाद 22 अगस्त को डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। विभाग ने कहा, "डाक सेवाओं का निलंबन अमेरिकी सरकार के नए नियामकीय प्रावधानों के कारण आवश्यक था, जिनमें आयात शुल्क के संग्रह और भुगतान की प्रक्रिया शामिल है।" डाक विभाग ने कहा कि डाक उत्पादों पर कोई अतिरिक्त बुनियादी या उत्पाद-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है, जो उन्हें कूरियर या वाणिज्यिक खेप से अलग करता है। बयान में कहा गया, “यह लाभकारी शुल्क संरचना कुल लागत बोझ को काफी कम करती है और डाक के जरिये सामान भेजने को एमएसएमई, शिल्पकारों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए किफायती एवं प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक विकल्प बनाती है।” इसके साथ ही डाक विभाग ने कहा कि वस्तु या माल का वितरण शुल्क सहित भुगतान (डीडीपी) और योग्य पार्टी सेवाओं के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा डाक शुल्क पहले की ही तरह लागू रहेंगे ताकि निर्यातकों को सस्ती दरें मिलती रहें और वे नए अमेरिकी आयात नियमों का पालन कर सकें। बयान के मुताबिक, यह कदम एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।


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