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 डिनर कर लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क दुर्घटना में मौत

नयी दिल्ली. दिल्ली में 27 वर्षीय सुमित के परिवार को बुधवार तड़के एक अजनबी के फोन कॉल ने झकझोर कर रख दिया। इस अजनबी व्यक्ति ने फोन पर सुमित के परिवार को उसकी मौत की सूचना दी। दिल्ली के लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक क्षतिग्रस्त रॉयल एनफील्ड (बुलेट) मोटरसाइकिल के पास सुमित अपने दो दोस्तों के साथ खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस के अनुसार तीनों दोस्त अक्सर साथ में बाहर जाते थे और रात का खाना खाकर हरियाणा के मुरथल से लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल एक अचिह्नित कंक्रीट के अवरोधक से टकरा गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।''
अन्य दो मृतकों की पहचान मोहित (26) और उसके चचेरे भाई अनुराग (23) के रूप में हुई है। सुमित की जल्द ही शादी होने वाली थी और वह अपने परिवार का मुख्य कमाने वाला था। सुमित के चाचा अंकित शर्मा (37) ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि बुधवार तड़के एक अजनबी के फोन से उनकी नींद खुल गई। अंकित शर्मा ने कहा, ‘‘ उस व्यक्ति ने उन्हें सड़क पर पड़ा देखा और अपने फोन से हमें फोन करके बताया कि वह (सुमित) खून से लथपथ सड़क पर पड़ा है। एक पल के लिए तो उसके माता-पिता को लगा कि यह कोई बुरा सपना है। लेकिन जल्द ही हम सबको एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में एक तूफान आ गया है।'' उन्होंने बताया कि सुमित ने बी.कॉम की पढ़ाई की थी और वह प्राइवेट नौकरी करता था, उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। सब कुछ करीब-करीब तय हो चुका था। सुमित के चाचा ने कहा, ‘‘हमें क्या पता था कि वह हमें इतनी जल्दी छोड़ कर चला जाएगा।''
सुमित के परिवार में उसकी मां, पिता और दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। सुमित के रिश्तेदार ने कहा, ‘‘वह परिवार का मुख्य कमाने वाला था और उनके पालन-पोषण के लिए कड़ी मेहनत करता था। परिवार आर्थिक रूप से उस पर निर्भर था, और उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। अब परिवार का भविष्य बहुत अनिश्चित लग रहा है।'' पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने एक बयान में कहा, ‘‘ प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पीड़ित हरियाणा के मुरथल से रात्रि भोजन के बाद लौट रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फ्लाईओवर पर रखे कंक्रीट के अवरोधक से टकरा गई। दुर्घटना के समय तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। '' पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

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