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पिछले 10 वर्षों में ‘अघोषित आय' देश से बाहर ले जाने का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं: सरकार

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को काले धन से जुड़े एक सवाल के जवाब में लोकसभा को बताया कि इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है कि पिछले एक दशक में कितनी ‘‘अघोषित आय'' देश से बाहर ले जाई गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय ने लिखित प्रश्न किया था कि पिछले 10 वर्षों में कितना काला धन देश में वापस लाया गया और कितना देश से बाहर ले जाया गया? इसके लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ‘‘आयकर अधिनियम, 1961 या धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में 'काले धन' के रूप में कोई अभिव्यक्ति नहीं है।'' काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 एक जुलाई, 2015 को लागू हुआ था।
 उनका कहना था कि इस कानून के लागू होने पर इसके तहत अघोषित संपत्ति घोषित करने की एकमुश्त तीन महीने की मियाद दी गई थी जिसमें 684 खुलासे हुए और 4,164 करोड़ रुपये का धन शामिल था। मंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में लगभग 2,476 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में कानून के तहत कर/जुर्माने/ब्याज के रूप में 339 करोड़ रुपये की वसूली की गई। चौधरी ने यह भी कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में देश से बाहर ले जाई गई अघोषित आय की मात्रा के संबंध में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।''

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