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 पान मसाला पैक पर अब खुदरा मूल्य को छापना अनिवार्य होगा

नयी दिल्ली. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह ज़रूरी कर दिया है कि सभी पान मसाला पैकेट, चाहे उनका आकार या वज़न कुछ भी हो, पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम (पैकबंद जिंस) कानून, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) और दूसरी ज़रूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जीएसआर 881(ई) के ज़रिये अधिसूचित किया गया यह बदलाव एक फरवरी, 2026 से लागू होगा। उस तारीख से, पान मसाला के सभी उत्पादकों, पैकर और आयातकों को इसका पूरा अनुपालन करना होगा।
इस बदलाव से पहले की छूट खत्म हो गई है, जिसके तहत 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक को कुछ घोषणाओं से बचने की इजाजत थी। अब, इन छोटे पैक पर भी अपने लेबल पर खुदरा बिक्री मूल्य छापना होगा और वर्ष 2011 के नियमों के तहत ज़रूरी सभी घोषणाएं दिखानी होंगी। नियम 26(ए) के तहत पिछली शर्त को वापस ले लिया गया है और उसकी जगह पान मसाला के लिए एक नई शर्त रखी गई है। विभाग ने कहा कि यह कदम सभी पैक आकार में पारदर्शी कीमत की जानकारी पक्का करके उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करता है। उम्मीद है कि इससे छोटे पैक पर गुमराह करने वाला या धोखा देने वाला मूल्य निर्धारण रुकेगा और उपभोक्ता बेहतर जानकारी के साथ खरीद पर फैसले ले पाएंगे। सभी पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य को ज़रूरी बनाकर, यह बदलाव पान मसाला पर खुदरा बिक्री मूल्य - आधारित जीएसटी लेवी को लागू करने में भी मदद करता है। इससे जीएसटी परिषद के फैसलों को आसानी से लागू करने और सबसे छोटी यूनिट सहित सभी पैक आकार पर सही कर आकलन और राजस्व संग्रह पक्का करने की उम्मीद है।
 

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