केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पहले से ही सूचिबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की वैधता 30 जून तक बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की वैधता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सूची इस वर्ष 30 जून या सूचीबद्ध करने की अगली तारीख में से जो भी पहले होगी तब तक मान्य होगी। इस स्थिति में नियम, शर्ते और दरें पहले के समान ही होंगी।
हालांकि सभी अस्पताल और निदान केंद्र जांच और कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड-एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त जांच के लिए बोर्ड की दरों पर ही सेवाएं प्रदान करेंगे। अन्य जांच के लिए गैर -एनएबीएल दरें ली जा सकती हैं।
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