जीएसटी अपीलों की वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी
नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड- सी बी आई सी ने जीएसटी से संबंधित अपीलों को जल्दी निपटाने के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने पर जोर दिया है।
प्रधान मुख्य आयुक्तों को इस संबंध में लिखे पत्र में सी बी आई सी ने कहा है कि इस बारे में मिले फीडबैक से यह संकेत मिला है कि इससे मामलों को जल्दी निपटाने में काफी मदद मिलेगी। सी बी आई सी ने आयुक्त (अपील) तथा विभिन्न प्राधिकारियों, द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड से किया जाना अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। बोर्ड का कहना है कि इस पहल से सभी हितधारकों जैसे जीएसटी के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, अधिवक्ताओं, आयकर पेशेवरों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सुविधा होगी।
सी बी आई सी ने जीएसटी अपीलों की वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी सुनवाई करने के पहले अधिकृत प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से यह बताना होगा कि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। ऐसी सुनवाई उपलब्ध ऐप या सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी।
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