स्वास्थ्य बीमा में प्रवेश कर सकते हैं; अधिग्रहण का विकल्प तलाश सकते हैं: एलआईसी चेयरमैन
नयी दिल्ली.। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ऐसा अवसर उपलब्ध होने पर अधिग्रहण का विकल्प तलाश सकते हैं। ऐसी उम्मीदें हैं कि बीमा अधिनियम में संशोधन करके समग्र लाइसेंस की अनुमति दी जा सकती है। बीमा अधिनियम 1938 और भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के नियमों के अनुसार किसी बीमाकर्ता को एक इकाई के तहत जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमा करने के लिए समग्र लाइसेंस की अनुमति नहीं है। मोहंती ने वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय आंकड़े साझा करते हुए कहा कि एलआईसी अग्नि और इंजीनियरिंग जैसे सामान्य बीमा में विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन यह स्वास्थ्य बीमा कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘ इस पर आंतरिक तौर पर काम जारी है... हम स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिग्रहण का विकल्प तलाश सकते हैं। '' एक संसदीय समिति ने फरवरी में देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक इकाई के तहत जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमा करने के लिए बीमाकर्ता के लिए एक समग्र लाइसेंस शुरू करने का सुझाव दिया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली समिति ने सरकार को बीमा कंपनियों के लिए समग्र लाइसेंसिंग का प्रावधान शुरू करने और कानून में संबंधित संशोधन जल्द से जल्द करने का सुझाव दिया था।
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