कराधान और अन्य विधियां विधेयक 2020 लोकसभा में प्रस्तुत
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट) विधेयक 2020 शुक्रवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया।
यह बिल इस वर्ष मार्च में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा जिसमें छूट देते हुए कर अदा करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई थी और कुछ कानूनों के तहत लगने वाले जुर्माने माफ कर दिए गए थे। इन कानूनों में आयकर अधिनियम 1961 (आईटी कानून), कुछ वित्त संबंधी अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, कस्टम्स अधिनियम 1962 और बेनामी परिसंपत्ति लेन-देन पर रोक संबंधी अधिनियम 1988 शामिल हैं। मार्च में लाए गए इस अध्यादेश ने विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर फाइल करने और अदा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी थी।
इस विधेयक में ये छूट भारत में कोरोना वायरस महामारी फैलने की परिदृष्टि में दी गईं हैं। विधेयक में प्रस्तावित है कि आईटी अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है जिसके तहत पीएम केयर्स कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर -योग्य आय में सौ प्रतिशत छूट की सुविधा मिलेगी।
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