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 बालोद जिले में विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण का हुआ शुभारंभ

कलेक्टर ने ग्राम झलमला में किया शुभारंभ, व्यवस्थाओं का अवलोकन कर बेहतर संचालन के दिए निर्देश
बालोद ।  जिले के ग्राम झलमला में आज विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण का शुभारंभ कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण का मुख्य उद्देश्य माता-पिता द्वारा त्याग दिए गए बच्चों का देखभाल करना तथा बालक कल्याण समिति के माध्यम से उन्हें गोद लेने वाले परिजनों को सौंप दिया जाता है। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने झलमला में शुभारंभ हुए विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण के कक्षों एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा उसके संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से कहा कि वे जिले में विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण का बेहतर संचालन सुनिश्चित करें।
    जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का शुभारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया गया था जिसके अनुक्रम में बालोद जिले मे भी उक्त शासकीय संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था में 0 से 6 वर्ष के अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों का पुर्नवास किया जावेगा। सर्व प्रथम बालक कल्याण समिति के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऐसे बालको को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखा जावेगा तथा ऐसे अभिभावकों को कारा (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी) के माध्यम से क्रमशः गोद दिया जा सकेगा। इस संस्था में बालकों के रहने, खाने, चिकित्सा सहित अन्य सभी व्यवस्था राज्य शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि ऐसे अविभावक जो 0 से 06 वर्ष के बच्चों को गोद लेना चाहते है उन्हे सर्वप्रथम स्वयं को कारा (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी) में पंजीकृत करना होगा तथा उनका नंबर आने पर जिला कलेक्टर के माध्यम से गोद देने संबंधी कानूनी कार्यवाही की जावेगी। बगैर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये यदि कोई व्यक्ति 0 से 06 वर्ष के बच्चों को गोद अथवा देता है तो यह पूर्णतः गैर कानूनी होगा तथा ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी श्री नारेन्द्र साहू, जिला समन्वयक श्री वेदप्रकाश साहू, काउंसलर श्रीमती प्रतिमा मण्डावी सहित चाईल्ड लाईन एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के कर्मचारी उपस्थित थे।

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