सपोट पर्सन हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी
-दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 06 मई
बालोद,। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 व नियम 2020 के प्रावधानों व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के अधीन सपोर्ट पर्सन हेतु रूचि के अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। उन्होंने बताया कि रूचि के अभिव्यक्ति के परीक्षण उपरांत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र एवं अपात्र सूची जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर जारी कर दी गई है। उक्त संबंध में दावा आपत्ति 06 मई 2025 को शाम 05 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कक्ष क्रमांक 82 में प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् दावा आपत्ति स्वीकार नही की जाएगी।
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