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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को

बालोद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 सितंबर 2023 को किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद डॉ. प्रज्ञा पचौरी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बालोद एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, गुण्डरदेही एवं दल्लीराजहरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिला न्यायालय बालोद में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण 138 एनआईए. के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण, धारा 125 द.प्र.सं. तथा मेट्रोमोनियल डिस्पूट के अलावा जलकर, संपत्तिकर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक, विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण वर्चुवल एवं फिजिकल मोड के माध्यम से किया जावेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के द्वारा जिला न्यायालय बालोद में कुल 05 खण्डपीठ एवं तालुका स्तर पर 03 खण्डपीठ व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा एवं गुण्डरदेही में गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय में कुल 14 खण्डपीठ का गठन किया गया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्रीमती सुमन सिंह द्वारा उक्त लोक अदालत में आम नागरिकों को लोक अदालत में होने वाले फायदे के संबंध में जानकारी देते हुए इस लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये जाने हेतु संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संदेश प्रसारित किया जा रहा है।

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