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 अन्य प्रान्त की मदिरा के विरूद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही

0- रॉयल गोवा व्हिस्की के 23 पेटी जप्त
0- परिवहन में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की मारूती डिजायर सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देशानुसार प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में 12 जुलाई 2026 को सूचना के आधार पर आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई क्रमांक-02 के द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी रमा शंकर सिंह (उर्फ) बाबा स्थान बैकुण्ठ धाम के पास फौजी नगर थाना जामुुल जिला-दुर्ग द्वारा बिना नम्बर प्लेट स्विफ्ट डिजायर से रॉयल गोवा व्हिस्की (गोवा प्रान्त की मदिरा) 23 पेटी पाव कुल मात्रा 198.720 बल्क लीटर मदिरा को परिवहन करते पाये जाने पर उक्त मदिरा एवं वाहन को जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। बिना परमिट के आरोपी के कब्जे से गोवा प्रान्त की विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 36, 59(क) में दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया है। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर, आबकारी उप निरीक्षक भोजराम रत्नाकर, तुलिका नेताम, शशिकांत देशलहरे, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की, संजय नेताम, मनीष कुमार, ऋषिकेश मण्डावी, संदीप बंजारे, चंद्रकांत साहू, ड्राइवर दीपक राजू एवं प्रकाश राव का योगदान रहा।
 

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