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 स्कूल परिसरों के पास तंबाकू बेचने वालों पर कोटपा अधिनियम के तहत हुई कड़ी कार्रवाई

 -बोरी क्षेत्र में 15 दुकानदारों पर हुई चालानी कार्रवाई, 2150 रु. का जुर्माना भी वसूला
 दुर्ग । खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बोरी थाना क्षेत्र में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत बड़ी चालानी कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार विगत 11 अगस्त 2026 को संचालित की गई। कार्रवाई के दौरान विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से निरीक्षण किया गया। इसके तहत शासकीय हिंदी मीडियम पीएम श्री स्कूल बोरी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथरिया तथा शासकीय हाई स्कूल अंजोरा ढाबा (तहसील धमधा) के समीप तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई। टीम ने कुल 15 दुकानदारों पर चालान बनाते हुए 2,150 रुपये का अर्थदंड अधोरोपित किया।
    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर लगे प्रतिबंध की जानकारी दी। साथ ही तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले जानलेवा दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की। इस विशेष कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से सहायक औषधि नियंत्रक श्री संजय सिंह झड़ेकार, औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू तथा पुलिस विभाग से आरक्षक मोहम्मद समीम, जितेंद्र धीवर और प्रशांत साहू उपस्थित रहे।
 

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