प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को कराया गया चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत
-प्रकाशन और मुद्रण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को लेकर दिया गया प्रशिक्षण
राजनांदगांव । विधानसभा चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से संपनान कराने चुनाव आयोग सभी तरह की कसरत कर रहा है। प्रचार सामग्रियों में आपत्तिजनक बातें न छपे व खर्च के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। प्रकाशन और मुद्रण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। तकनीकी जानकारी के साथ समझाइश भी दी गई।
विधानसभा चुनाव अंतर्गत जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रकाशन एवं मुद्रक के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 - (क) के तहत निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते नहीं हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित प्रकाशित कराएगा। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स कैलाशचंद्र शर्मा, दीपक सिंह ठाकुर, आलोक कुमार जोशी एवं भूपेंद्र कुमार साहू ने प्रिंटर्स को प्रशिक्षण दिया।
मास्टर ट्रेनर्स ने मुद्रण एवं प्रकाशन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराए, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित उस दशा में जिसमें वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।


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