अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 8.64 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त
बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 14 अक्टूबर को आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 8.64 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला (सवा शेरा) जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम तिलोदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद निवासी कँवल सिंह (37 वर्ष), पिता प्रेमदास के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान उसके कब्जे से 8.64 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला (सवा शेरा) जब्त की गई।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59-क के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रतीक महोबिया, वृत्त गुंडरदेही द्वारा की जा रही है।
इस कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक श्री झगऊ राम नेताम एवं आबकारी आरक्षक श्री कोमल सथपती का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी
उल्लेखनीय है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।









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