दूरसंचार विभाग ने वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के इस्तेमाल संबंधी नये परामर्श जारी किये
नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने आम जनता के लिए वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के इस्तेमाल संबंधी नये परामर्श जारी किये हैं। पहली जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आमतौर पर सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल अवैध है। इन उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति उन्हीं लोगों और संस्थाओं को है, जिन्होंने सरकार से पहले मंज़ूरी ली है।
इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy/पर उपलब्ध हैं।
भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या कारोबार करना गैरकानूनी है।
दूरसंचार विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर बेचने या बेचने की सुविधा देने के प्रति चेतावनी दी है।
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