एसपीजी के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम; एडीजी होंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे बल के प्रमुख
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी के पास होगी, जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा ये मानक बृहस्पतिवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी नियमों की एक नयी श्रेणी के माध्यम से तय किए गए। अधिसूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं। इसमें कहा गया कि पहले की तरह एसपीजी का मुख्यालय नयी दिल्ली में होगा और निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। अब तक, इसका नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता था, जबकि अतीत में कई अवसरों पर इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, अभी तक इस आशय के कोई निश्चित नियम जारी नहीं किए गए थे। अधिसूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर एसपीजी के अन्य सदस्यों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति संबंधित कारणों से केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ की जा सकती है। एसपीजी के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, कमान और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन कार्य निदेशक में निहित होंगे। इसमें कहा गया कि अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में एसपीजी के निदेशक या सदस्य को सहायता प्रदान करने का तरीका केंद्र सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।






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