मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
मथुरा (उप्र)। मथुरा जिले के वृन्दावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से कुछ दूरी पर मंगलवार शाम को इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त होने के मामले में मकान मलिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि नगर निगम के अवर अभियंता योगेंद्र सिंह ने हादसे की वजह बने मकान के मालिक विष्णु शर्मा के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि वृन्दावन के अनेक जर्जर भवनों के मालिकों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर उक्त इमारतों को ध्वस्त करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया और यह हादसा हो गया। खरे ने बताया कि जल्द ही ऐसे अन्य भवन स्वामियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर के पास दुसायत इलाके में बिहारीपुरा निवासी विष्णु बाग वाले के जर्जर मकान के छज्जे पर बंदरों की उछल-कूद के कारण छज्जे का एक बड़ा हिस्सा और एक जर्जर तीन मंजिला मकान की दीवार मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं पर गिर गई। इस घटना में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी तथा चार अन्य जख्मी हो गए थे। इस बीच, मथुरा के स्थानीय विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंदरों को वैज्ञानिक तरीके से पकड़े जाने की मांग उठाई है। उन्होंने जिलाधिकारी को इस सिलसिले में पत्र भी लिखा है।

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