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धूम्रपान के खिलाफ चेतावनी पर ओटीटी नियमों से कोई समझौता नहीं : स्वास्थ्य मंत्रालय

नयी दिल्ली.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ‘ऑनलाइन स्ट्रीमिंग' मंचों पर प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में तंबाकू रोधी चेतावनियों को शामिल करने की आवश्यकता वाले ओटीटी (ओवर-द-टॉप) नियम 2023 से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने नियम का अनुपालन नहीं किये जाने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।
     मंत्रालय ने मीडिया में आई उस खबर को ‘झूठा, भ्रामक और गलत तरीके से पेश किए गए तथ्यों पर आधारित' करार दिया, जिसमें हाल में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने ओटीटी पर प्रसारित होने वाली सामग्री में धूम्रपान की चेतावनी जोड़ने को लेकर स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ ‘एक असहज समझौता' किया है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘खबर में आगे दावा किया गया है कि कुछ मंचों ने इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप कम प्रभावकारी चेतावनियों को शामिल करने का विकल्प चुना है। मीडिया में आई खबर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने शीर्ष कर्तव्यों में शामिल करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करती है।'' मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिक मुद्दा मानते हुए, सरकार ने सीओटीपी (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) फिल्म नियमों का विस्तार कर ओटीटी मंचों पर भी लागू किया है। ओटीटी नियम एक सितंबर 2023 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत, अब सभी ओटीटी मंच जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सोनी लिव, एएलटीबालाजी, वूट आदि को तंबाकू उत्पादों की दुष्प्रभाव संबंधी चेतावनी उन दृश्यों के साथ प्रदर्शित करने होंगे, जिनमें धूम्रपान आदि के दृश्य हैं।

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