बार और क्लब में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को न परोसी जाए शराब : मंत्री
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राज्य के बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं परोसने का आदेश देते हुए कहा कि इसका सख्ती से पालन कराने के लिये लगातार निगरानी रखी जाए। आबकारी विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री अग्रवाल ने मंगलवार को यहां विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा, ''बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा नहीं परोसी जानी चाहिए। इसके लिए लगातार चेकिंग की जाये।'' उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित समय के बाद शराबखाने और बार नहीं खुलें और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि शराब की जिन दुकानों के पास उपभोक्ता को बैठाकर मदिरा पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में लोग किसी भी दशा में मदिरा का सेवन न करें। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष माह जून तक 11,783.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है।








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