अब पुलिस को देना होगा शादी का न्योता
शादी से 3 दिन पहले थाना पर जाकर बतानी होगी तारीख, आयोजन की देनी होगी पूरी जानकारी
पटना। शादी विवाह का मुहूर्त 27 नवंबर से फिर आ रहा है। शादी वाले घरों में तैयारी चल रही है। ऐसे में आपके घर भी शादी विवाह या अन्य कोई बड़ा आयोजन है तो बुकिंग से पहले सावधान हो जाइए। इस बार भी बैंड बाजा और डीजे के साथ बारात को लेकर सख्ती रहेगी। विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले हर हालत में देनी होगी।
सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है, उसमें शादी विवाह और अन्य आयोजनों को लेकर पहले की तरह ही सख्ती है। शादी में बैंड बाजा के साथ डीजे पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के शादी विवाह भी नहीं हो सकेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के नहीं होगा। हर आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। शादी विवाह जैसे समारोह का आयोजन भी कोविड प्रोटोकॉल में ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई होगी।
सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 फीसदी के साथ खुला रहेगा। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी शॉपिंग मॉल कोविड प्रोटोकॉल के साथ सामान्य रूप से पहले की तरह चालू रहेंगे। क्लब, जिम एवं स्विमिंग पुल कुल क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति के साथ पहले की तरह आगे भी खुले रहेंगे।


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