- Home
- छत्तीसगढ़
- दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65-भिलाई नगर के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर श्री गुरूदत्त पंचभाये को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री हिरेन्द्र क्षत्री 9301081020 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री पी.सतीस 9752824466, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री प्रणय कुमार रामटेके 7647902890, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी पाटन श्री चंद्रशेखर सोनी 9926145660, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री धर्मेन्द्र कुमार नेताम 7987143563 को नियुक्त किया गया है।चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 121 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री पवन चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री लाला राम सिन्हा 9893364284, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री रजीत कुमार मिश्रा 7000976096, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री मुकेश कुमार सोरी 9806321789, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 121 के लिए पटवारी पाटन श्री सोमेश्वर गजपाल 7415299109 को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 122 से 167 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्रीमती गार्गी सत्यनारायण को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 122 से 137 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरला साहू 7869413091, मतदान केन्द्र क्रमांक 138 से 153 के लिए पटवारी अहिवारा श्री लोकेश्वर सिंह ठाकुर 7470937150, मतदान केन्द्र क्रमांक 154 से 167 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरोज सेन 983735946 को नियुक्त किया गया है।
-
बिलासपुर/विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रार्थना भवन में सेक्टर अधिकारियों, उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के लिए आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षण में कहा कि सेक्टर अधिकारी निर्वाचन की महत्वपूर्ण कड़ी है। सेक्टर ऑफिसर की हैसियत सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरह होती है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण में मौजूद लोगों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना हमारा उद्देश्य है। चुनाव संबंधी हर प्रकार के कामकाज के लिए चुनाव आयोग के निर्देश बहुत ही स्पष्ट एवं पारदर्शी है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर आत्मसात कर लें। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 153 सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशिक्षण में नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत भी मौजूद थे।
कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों की क्लास भी ली। प्रशिक्षण से संबंधित सवाल पूछे और उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। कलेक्टर ने बताया कि मतदान पूर्व दिवस की तैयारी में मतदान दलों को सामग्री सहित मतदान केंद्रों में सुरक्षित पहुंचाना, किसी भी प्रकार की शंका होने पर समाधान करना तथा कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करने का दायित्व सेक्टर अधिकारी का है। सेक्टर ऑफिसर अपने पास रिजर्व मतदान सामग्री एवं कार्मिक रखेंगे, जिससे आवश्यकता वाले केंद्रों में पूर्ति की जा सके। सेक्टर अधिकारी कंट्रोल रूम को हर दो-दो घंटे में वोटिंग पर्सेंटेज की जानकारी देंगे। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी टीम को भी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सजगता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपको पूरी शक्तियां दी गई है। हर एक चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की जंाच पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी से करें। उन्होंने कहा कि दोनों टीम आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करें। कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर एवं किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहंुचे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री एमटी आलम द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट, लॉ एंड आर्डर, ईव्हीएम की फंक्शनिंग एवं चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। सेक्टर अधिकारियों से कहा गया कि वे सभी घटकों जैसे मतदान अधिकारी, नजदीकी पुलिस थाना, कंट्रोल रूम, रिटर्निंग ऑफिसर, बीएलओ इत्यादि का मोबाईल नंबर नोट करके रखें। सेक्टर ऑफिसर के वाहन में लगे जीपीएस के माध्यम से उनके वाहन की निगरानी रखी जाएगी। -
*शत प्रतिशत मतदान करने दिया जा रहा है संदेश*
बिलासपुर/जिले में मतदाता जागरूकता के लिए शहर से लेकर गांव तक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिक बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण तथा स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वीप के तहत शहरों से लेकर गांवों तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत पोस्टकार्ड, रंगोली, पेंटिग, पोस्टर सहित अन्य कार्यक्रम कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर अंतर्गत तखतपुर, बेलपान, विजयपुर, पाली, खपरी, बीजा एवं गिरधौना परिक्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में एवं पंचायत स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत इन क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आकर्षक रंगोली, मेहंदी और मानव श्रृंखला बनाकर क्षेत्रवासियों को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के तहत ग्रामवासियों ने शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ भी ली। -
*सड़क में उतरकर स्वयं कई वाहनों की जांच की*
बिलासपुर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण एवं एसपी श्री संतोष कुमार सिंह ने रात में दौरा कर विधानसभा चुनाव के लिए कोनी और सकरी में बनाये गये जांच नाके में तैनात एसएसटी दल के कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क पर उतरकर स्वयं आधा दर्जन वाहनों की जांच की। मंगला चौक एवं तिफरा चौक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विशेषकर अन्य जिलों के पासिंग वाहनों की सघन जांच करने कहा। जांच के दौरान आवागमन बाधित नहीं न हो इसके लिए वाहनों को किनारे खड़ी करके जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत भी उनके साथ में मौजूद थे। उन्होंने संधारित पंजी की जांच की। जांच किए जा रहे सभी वाहनों का रिकार्ड दर्ज करने को कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 19 स्थैतिक निगरानी दल और 19 फ्लाइंग स्क्वाड टीम तैनात हैं। चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कैश, शराब, अन्य सामग्री की जब्ती इन टीमों द्वारा की जा रही है। कलेक्टर-एसपी रायपुर रोड स्थित भोजपुरी टोल नाके भी पहुंचे। कलेक्टर ने एसएसटी टीमों में और मैनपावर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोटवारों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। -
बिलासपुर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं पुलिस की संयुक्त बैठक लेकर नामांकन तैयारियों की प्रगति एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कार्यालय की विभिन्न कक्षों में इन सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने नामांकन के दौरान जिला कार्यालय सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी सहित सभी आरओ एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में एसएसटी एवं एफएसटी टीम की अब तक की कायर्वाही की जानकारी लेकर उन्हें मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री शरण ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन की संपूर्ण तैयारी कर सभी आरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार सहित कुल पांच लोग नामांकन के लिए आरओ कक्ष में जा सकते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रूपये जमानत राशि और आरक्षित वर्म के उम्मीदवार को इसका आधा अर्थात 5 हजार रूपये जमानत लगेगा। नामांकन के कम से कम एक दिन पहले संभावित प्रत्याशी को बैंक में अलग खाता खोलवाना होगा। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना संपूर्ण चुनाव खर्चा करना होगा। उम्मीदवारों के आरओ कक्ष तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की इस दौरान वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रैली सभा की अनुमति देने के निर्देश दिए। अनुमति प्रदान करने के लिए राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के बीच भेद-भाव नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि व्यय प्रेक्षक नामांकन की शुरूआत में आएंगे। वे इस दौरान प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण की जांच करेंगे। इस साल चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि एसएसटी एवं एफएसटी टीम द्वारा सामान्य लोगों को परेशान नहीं किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50 हजार तक राशि परिवहन कर सकता है। उन्होंने एसएसटी टीम के प्रभारी को मजिस्ट्रेट का अधिकारी सौंपा गया है ताकि त्वरित कार्रवाही हो सके। -
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधिक्षक जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश घनश्याम उर्फ पप्पू साहू पिता पचकौड़ के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रवाधानों के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किए जाने हेतु 18 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम उर्फ पप्पू साहू पिता पचकौड़ उम्र-35 वर्ष निवासी बजरंग नगर, कंडरापारा दुर्ग थाना दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा-बद्माश है, जो वर्ष 2013 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। पुलिस थाना में 9 अपराध दर्ज है। पप्पु साहू के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत एवं अशांति पूर्ण जीवन निर्वहन करने तथा लोगों में इतना भय एवं आतंक फैला दिया है जिसके कारण लोग उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने एवं साक्ष्य देने से डरने लगे हैं। आदतन गुण्डा-गर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, दादागिरी एवं चोरी जैसे अपराध घटित करने के कारण पप्पु साहू पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी इसके आदतों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। गंभीर वारदात करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर छूट जाता है। जेल से बाहर आते ही पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोगों को भय मुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पप्पु साहू के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की वैधानिक प्रवाधानों के तहत् 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किए जाने आदेश पारित किया है।
-
दुर्ग /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार जामुल सीमेंट वर्क्स जिला दुर्ग की संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिसिद्ध रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए रहेगा। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
एसीसी लिमिटेट जामुल वर्क्स के संरक्षित स्थान में *संयंत्र क्षेत्र-* नगर पालिका जामुल के तहत लेवर केंप एरिया सिमाएं, पूर्व में- राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, पश्चिम में - राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, पश्चिम में- लेवर कैंप से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, शेष कालोनी से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, दक्षिण में - घासीदास नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल। *खदान क्षेत्र-* नगर पालिका जामुल के सीमा क्षेत्र में सीमाएं, पूर्व में- जामुल गांव से लगा हुआ बाउंड्रीवाल, पश्चिम में - ढौर गांव से लगा क्षेत्र। *एसीसी कालोनी-* नगर पालिका जामुल के सीमा क्षेत्र में सिमाएं, पूर्व में- शिवपुरी गांव से लगा हुआ बाउंड्रीवाल, पश्चिम में- लेवर कैंप से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, दक्षिण में - राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल। *पथरिया खदान क्षेत्र-* नगर पालिका अहिवारा से लगा हुआ क्षेत्र, पथरिया गांव से लगा हुआ गेट एवं खदान क्षेत्र। *नंदिनी खुदिनी खदान क्षेत्र-* नगर पालिका अहिवारा से लगा हुआ क्षेत्र नंदिनी खुंदिनी तथा मेडे़सरा गांव से लगा हुआ गेट तथा खदान क्षेत्र शामिल है। -
ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण*
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दल क्रमांक 1 को बी.आई.टी. कालेज में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के दौरान उनके दायित्वों, तकनीकी जानकारी के साथ बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को ई.व्ही.एम. से मतदान कराने की विधिवत् प्रक्रिया, मशीन के सिलिंग करने, वोटिंग करने एवं वोटिंग के पश्चात् मशीन के सिलिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताई जा रही सभी निर्देशों और बारीकियों को भली-भांति समझ कर प्रयोग के तौर पर मशीन का संचालन, वोटिंग करने के तरीके से रू-ब-रू होने कहा गया है।
जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, वैशाली नगर, भिलाई नगर, पाटन और अहिवारा के लिए नियुक्त मतदान दल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करने की प्रक्रिया बतायी गई है। साथ ही वीवीपैट के पेपर रोल, कंपाटमेंट, बैलेट स्लीप कंपाटमेंट, पावर पैक कंपाटमेंट और कन्टेनर कंपाटमेंट के संबंध में अवगत कराया गया। मॉकपोेल शुरू करने के पहले पावर स्वीच ऑन करना और मॉकपोल के बाद पावर स्वीच ऑफ करने के साथ ही निर्धारित समय पर मॉकपोल की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूर्ण करने की सलाह दिए। इस दौरान मशीन सिंलिंग, अड्रेस ट्रैक, एजेंट का हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र के साथ निर्वाचन कार्य में बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा ई.व्ही.एम.-वीवीपैट के संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों की शंकाओं का भी समाधान किया गया।
-
दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो तिपहिया स्कूटर सायकल रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों पर अप्रतिबंधित रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।
विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग से जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही समक्ष अधिकारी की अनुमति पश्चात किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधत किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस हेतु जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इनके लिंक अधिकारी श्री दीपक निकुंज, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग होंगे। उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अतिआवश्यक है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो, यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्य तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिक परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति दिनांक तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गई है। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए नायब तहससीलदार दुर्ग श्री चंद्रशेखर चंद्राकर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक नजूल श्रीमती निधि वर्मा 9691057974 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तह.पाटन श्री राज कुमार पाटिल 9685184576, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री कृष्ण कुमार सिन्हा 9926150147, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री चंद्रकांत साव 9827438042, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री बिरेन्द्र जंघेल को नियुक्त किया गया है। चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 120 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक नजूल श्रीमती संजू देवी 9479123919 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी पाटन श्री जयेन्द्र कुमार साहू 8602648689, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी पाटन श्री विनय कुमार शर्मा 7869032006, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी श्री रोमनाथ निर्मल 7587144274, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 120 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री केशव लाल साहू 8827965894 को नियुक्त किया गया है। चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 121 से 178 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित श्री अरूण वर्मा 9993302998 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 121 से 133 के लिए पटवारी पाटन श्री पिंकेश जायसवाल 9479058422, मतदान केन्द्र क्रमांक 134 से 147 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री विजय कुमार सोनी 9424123070, मतदान केन्द्र क्रमांक 148 से 162 के लिए पटवारी श्री अमन श्रीवास्तर 7000098327 मतदान केन्द्र क्रमांक 163 से 178 के लिए पटवारी श्री टीकमचंद सोनी 9425557981 को नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 179 से 242 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक जामगॉव आर श्री व्यास नारायण पावरिया 7415779732 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 179 से 194 के लिए पटवारी पाटन श्री नरेंद्र कुमार 7024308460, मतदान केन्द्र क्रमांक 195 से 210 के लिए पटवारी पाटन श्री नीतिन कुमार मोटघरे 9479287203, मतदान केन्द्र क्रमांक 211 से 226 के लिए पटवारी श्री चंद्रिका प्रसाद साहू 7981795490, मतदान केन्द्र क्रमांक 227 से 242 के लिए पटवारी श्री जयकरण लाल सोनी 9406010843 को नियुक्त किया गया है। -
दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नोडल व सहायक नोडल एवं अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र 63 दुर्ग ग्रामीण व 67 अहिवारा में सामग्री वितरण केन्द्र शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली श्री आशीष देवांगन, विधानसभा क्षेत्र 62 पाटन, 64 दुर्ग शहर, 68 साजा (आंशिक) एवं 69 बेमेतरा (आंशिक) में सामग्री वितरण केन्द्र मानस भवन दुर्ग हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर एवं विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर में सामग्री वितरण केन्द्र शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वाशासी महाविद्यालय (साईंस कॉलेज दुर्ग) हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री अजय त्रिपाठी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। कैफियत आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग तीनो वितरण केन्द्र के संपूर्ण कार्य के नोडल अधिकारी रहेंगे ।
विधानसभा क्षेत्र 62- पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर, 67 अहिवारा, 68 साजा (आंशिक), 69 बेमेतरा (आंशिक) में सामग्री वापसी केन्द्र श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय जुनवानी भिलाई के लिए नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग व्यस्था श्री अश्वनी देवांगन, सहायक नोडल आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर एवं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा श्री अजय त्रिपाठी को नियुक्त किया है। सामग्री वितरण एवं वापसी तथा मतगणना स्थल पर सीसी टीवी एवं कैमरा तथा वीडियोग्राफी व्यवस्था हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा श्री अजय त्रिपाठी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग, कार्यपालन अभियंता लोकनिर्माण विभाग (वि.या.) दुर्ग, लोकनिर्माण विभाग दुर्ग एसडीओ, लोकनिर्माण विभाग (वि. एवं या.)दुर्ग एसडीओ, उपसंचालक जनसंपर्क विभाग दुर्ग एवं कैमरामेन जनसंपर्क विभाग दुर्ग नियुक्त किया गया है। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों का आगमन हो रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर एवं 67 अहिवारा हेतु तारीक माबूद, (आई.आर.एस.) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मो.न. 9005988888 है। इसी प्रकार वि.स. क्षेत्र 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण एवं 64 दुर्ग शहर हेतु श्री सुकुमार सरकार, (आई.आर.एस.) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मो.न. 9830483940 है।
-
दुर्ग/ रात्रि गस्त के दौरान आबकारी विभाग के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को कुरूद (ढौर) मार्ग भिलाई में अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 15 पेटी 2 कैरेट व एक बोरी में भरा अंग्रेजी शराब चीप रेंज गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित कुल 1000 पाव, जिसकी कुल मात्रा 180 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 1 लाख 20 हजार रूपए है। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि उक्त प्रकरण में संध्या गस्त के दौरान कुरूद (ढौर) मार्ग में अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर दो संदिग्ध लोगों को देख कर पीछा किया गया। जो आबकारी अमले को आता देख भागने लगे तथा अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। मौके पर आस-पास की जांच करने पर कुल 1 हजार नग गोवा व्हिस्की (सेल इन मध्य प्रदेश ऑनली) बाजार मूल्य 1 लाख 20 हजार जप्त किया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक अग्रवाल के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण मे सहायक जिला अधिकारी पंकज कुजूर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर एवम हरीश पटेल आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, भोजराम रत्नाकर वहां चालक दीपक राजू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आम विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू 09 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कुल 34 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 661.44 लीटर अवैध शराब, 15825 किलोग्राम महुआ शराब बनाने हेतु प्रयुक्त महुआ लाहन तथा 02 वाहन जप्त किया गया है। उक्त जप्त सामग्री का कुल बाजार मूल्य 11 लाख 17 हजार 984 रूपये है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायताकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
- राजनांदगांव/ विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर विधानभा चुनाव के लिए सात नवंबर को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी क्रमांक एक को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगाकठेरा में प्रशिक्षण दिया गया। मतदान दलों के रेंडोमाइजेशन के उपरांत प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस जयवर्धन ने मतदान दलों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। मतदान अधिकारियों को मतदान दिवस पर उपयोग में आने वाली सभी बिंदुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। मतदान कर्मचारियों से ईव्हीएम/वीवीपैट मशीन, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के संचालन की बारीकियों की बिंदुवार जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों द्वारा पूछे गये जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान भी किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा है कि चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सही तरीके से प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा की मतदान प्रक्रिया बेहद ही संवेदनशील कार्य है, प्रशिक्षण को सहजता से ना लेवें। कलेक्टर ने कहा कि मशीनों के संचालन और तकनीकी को भलीभांति समझे। कोई चूक ना हो, ध्यान रखें। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों से भी संवाद किया और मतदानकर्मियों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान बताया।मतदान अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स से उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने निर्देशित किया, जिससे निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न हो सकें। प्रशिक्षण में ईव्हीएम को मतदान के लिए तैयार करने, ईव्हीएम द्वारा मतदान की कार्यप्रणाली का संचालन करने, ईव्हीएम से संबंधित बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट का संचालन करने, मतदान के दौरान सावधानी, आवश्यक कार्यवाही एवं प्रक्रिया, बैलेट यूनिट और कंटोल यूनिट की सिलिंग की प्रक्रिया तथा मतदान संपन्न होने के बाद सामग्री जमा करने की निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी विस्तार से दिया गया।
-
0 मतदान के लिए लगातार किया जा रहा जागरूक
राजनांदगांव /जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत छात्राओं द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत जो छात्राएं अपने घर से दूर या पालकों से दूर हैं, उन्होंने पोस्टकार्ड के माध्यम से अपने अभिभावकों को मतदान करने के लिए पत्र लिया। पत्र में अभिभावकों को दूसरे मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करने कहा गया। छात्राओं द्वारा पोस्टकार्ड लेखन में घर से बाहर रहने वाले मतदाता को मतदान तिथि सात नवंबर को मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने का अनुरोध किया गया। -
धमतरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत आज दोपहर 12.00 बजे ईव्हीएम मशीनों का प्रथम चरण का रेंडामाईजेशन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी के मार्गदर्शन में कराया गया।
जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित ऑनलाइन रेंडामाईजेशन के दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं ईव्हीएम की नोडल अधिकारी दिव्या पोटाई ने जिले के सिहावा, धमतरी और कुरुद विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान उपलब्ध ईव्हीएम मशीन की बैलेट युनिट, कंट्रोल युनिट और व्हीव्हीपीएटी की संख्यात्मक जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर आर मरकाम, उपजिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी, रिटर्निंग ऑफिसर धमतरी विभोर अग्रवाल, कुरुद सोनाल डेविड, सिहावा गीता रायस्त उपस्थित थीं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज किए गए रेंडामाईजेशन उपरांत तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1405 नग बैलेट, 944 नग कंट्रोल युनिट तथा 1174 नग व्हीव्हीपीएटी मशीन रेंडमाइज किए गए। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रेंडामाईजेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। -
0 युवाओं ने मतदाताओं को मतदान के लिए किया जागरूक
राजनांदगांव /लोकतंत्र को मजबूत करने शहर में मशाल रैली निकाली गई। रैली निकाल कर कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र महेश नगर, कमला कॉलेज, कौरिनभाठा क्षेत्र के मतदाताओं को युवाओं ने मतदान के लिए जागरूक किया। आदिवासी छात्रावास के युवाओं ने निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी ली। रैली के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। अभियान में स्वीप की टीम ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया।विधानसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने युवाओं द्वारा बुधवार की रात मशाल रैली निकाली गई। जागृति की यह मशाल उन क्षेत्रों तक पहुंची, जहां पहले मतदान का प्रतिशत कम था। यह रैली महेश नगर, कमला कॉलेज और कौरिनभाठा क्षेत्र के गली-गली में मतदान करने की दस्तक दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के सीईओ व स्वीप के नोडल अधिकारी अमित कुमार के निर्देशन में कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों को चिन्हांकित कर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास महेश नगर के विद्यार्थियों द्वारा उत्साह से मशाल रैली निकाल कर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालते हुए जनमानस को वोट की महत्ता व मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया।कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में लगातार कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में मतदाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मशाल रैली पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास महेश नगर से निकलकर कमला कॉलेज, कौरिनभाठा होते हुए महेश नगर स्थित पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में समाप्त हुई। सीईओ जिला पंचायत श्री अमित कुमार ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन के दौरान इस क्षेत्र का मतदान प्रतिशत कम था जिसके लिए यहां के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल रैली निकाली गई। रैली में युवाओं ने हम सब ने ठाना है निष्पक्ष मतदान कराना है, शत-प्रतिशत मतदान बनेगा राजनांदगांव का अभिमान, सात नवंबर को मतदान अवश्य करें, वोट डालने जाना है अपना फर्ज निभाना है, लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता जागरूक मतदाता, वोट डालने जाएं अपना वोट काम में लाएं, वोट हमारा हैं अनमोल कभी ना लेंगे इसका मोल, आओ मिलकर अलख जगाएं शत-प्रतिशत मतदान कराएं, चुनाव आयोग का है आव्हान सबको करना है मतदान, एक वोट से होता फैसला मतदाता का यही हौसला, मतदान हमारा अधिकार है इससे बनती सरकार है का नारा लगाते हुए शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। छात्रावास में पहुंचकर युवाओं ने निष्पक्ष मतदान करने के लिए शपथ लिया। -
*पॉवर कंपनी ने लोगों को सतर्क और जागरूक रहने दिये सुझाव*
रायपुर । शहर एवं ग्रामीण इलाकों में बाहरी व्यक्तियों की विद्युत दुर्घटनाओं में जनहानि और गंभीर रूप से घायल होने की ख़बरें आती रहती हैं जो कि अत्यंत पीड़ादायक तथा संबंधित परिवार एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति के रूप में घटित होती हैं।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी मनोज खरे ने जनता को बिजली से बर्ताव करते वक्त सावधान रहने तथा छेड़छाड़ न करने की सलाह दी है। लोगों को सतर्क एवं जागरूक किया है।पॉवर कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रदान किया जाता है, इसका उपयोग जंगली जानवरों का शिकार करने अथवा खेतों में फसल सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग में करंट लगाना अवैध और खतरनाक है। इससे आमजन को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता है। बिजली के स्विच या प्लग का उपयोग हमेशा रबर की चप्पल पहन कर ही करना चाहिए। ट्रांसफ़ॉर्मर और बिजली की लाइनों से सुरक्षित दूरी बरतना चाहिए। हमेशा वैध बिजली कनेक्शन से बिजली का उपयोग करें।विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मैदानी स्तर पर उपभोक्ताओं जागरूक किया जा रहा है। साथ जनता से अपील की गई है कि जानकारी के अभाव एवं असावधानी के कारण विद्युत दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें जानमाल का नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई आजीवन संभव नहीं होती है। अतः विद्युत संबंधी कार्य एवं उसके उपयोग के प्रति सतर्क रहें। खासकर कृषि पंपों को सिंचाई के दौरान ज़मीन गीली होने से करंट लगने का ख़तरा बढ़ जाता है।उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया गया कि बिजली की लाईनों के नीचे निर्माण कार्य न करें। विद्युत लाईनों, उपकरणों/ट्रांसफार्मर आदि में खराबी आने पर अनधिकृत रूप से सुधार कार्य का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में विभाग के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को सूचित करें। विद्युत लाईनों से सुरक्षित दूरी बनायें रखें। यदि कही बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिरा गया हो तो उससे दूर रहें तथा अन्य व्यक्तियों को भी दूर रहने की हिदायत दें। इसकी जानकारी तत्काल संबंधित लाईनमेन या संबंधित बिजली आफिस में दें। नदी नालों, तालाबों आदि में बिजली का तार टूटकर गिरा पाए जाने पर पानी में न जाए तथा पर्याप्त दूरी बनाए रखें। उपकरण एवं पंप आदि चलाने के लिए हुकिंग कर बिजली का अनधिकृत उपयोग न करे, यह खतरनाक के साथ अवैध कार्य की श्रेणी में आता है। घरों/खेतों आदि में बिजली के गुणवत्तापूर्ण उपकरणों का उपयोग करें। कपड़े सुखाने के लिए बिजली के खंभे से तार आदि न बांधे। कपड़े सुखाने वाले तार को विद्युत उपकरणों/लाईनों से पर्याप्त दूरी पर रखें। कटी-फटी सर्विस लाईनों का उपयोग न करें। अस्थायी कनेक्शन के लिए कटे-फटे वायर का उपयोग न करें, तथा पर्याप्त लंबाई की बल्लियों का उपयोग कर लाईन जमीन से पर्याप्त ऊंचाई पर रखें। बच्चों को विद्युत उपकरणों/लाईनों के आसपास न खेलने दें। -
डिप्टी कलेक्टर और पंचायत सचिव की जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त की कार्यवाही
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 2 सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने बलौदाबाजार जिले के नगरदा ग्राम पंचायत के सचिव श्री गोटीलाल पटेल और महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत परघिया के सचिव श्री अरुण बुढेक पर यह जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।
जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त ने एक आवेदक को दो वर्ष विलंब से जानकारी देने के मामले में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं महासमुंद जिले के पिथौरा के तहसीलदार श्री बनसिंह नेताम के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग को जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री नेताम वर्तमान में सुकमा जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। इस प्रकरण में यह पाया गया है कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी तहसीलदार पिथौरा ने यह कहा है कि उन्हें पंजीकृत डाक से भेजा गया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सूचना आयुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग को किसी सक्षम अधिकारी से इस तथ्य की जांच कराने कहा है कि आवेदक द्वारा पंजीकृत डाक से भेजा गया मूल आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। और यदि प्राप्त हुआ है तो किस कर्मचारी के द्वारा प्राप्त किया गया है और उसके द्वारा मूल आवेदन को जन सूचना अधिकारी के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया। यदि जांच में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नेताम दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
एक अन्य प्रकरण में महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बोइरलामी के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री वृदावन विश्वकर्मा के विरुद्ध वर्तमान जन सूचना अधिकारी को संपूर्ण प्रभार नहीं देने, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई में 15 दिवस में जानकारी उपलब्ध करा देने का कथन करने और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं देने के लिए श्री विश्वकर्मा के विरुद्ध नियमानुसार जांच कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ को दिए गए हैं। -
पहले चरण के लिए अब तक 127 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए 201 नामांकन पत्र
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पांचवे दिन 114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार पहले चरण के लिए अब तक कुल 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 16, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 9-9, अंतागढ़ में 8, राजनांदगांव और चित्रकोट में 7-7, कवर्धा, मोहला-मानपुर और बस्तर में 6-6, दंतेवाड़ा में 5, डोंगरगढ़, खुज्जी, केशकाल, कोंटा में 4-4, कोण्डागांव में 3, डोंगरगांव, कांकेर, बीजापुर में 2-2 और खैरागढ़ में 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।
प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा क्षेत्रों सहित राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा कबीरधाम जिलों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, मोहला-मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। -
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेेेंद्र यादव ने बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के माटरी स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने प्राथमिक शाला माटरी में बनाए गए मतदान केंद्र के अलावा विद्यालय के अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर श्री शर्मा ने मतदान केंद्र के व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पूर्व माध्यमिक शाला माटरी के कक्षा 7वीं में पहुंचकर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के पाठ को पढ़कर सुनाने को कहा। श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित कक्षा शिक्षिका को अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मध्यान्ह भोजन केे गुणवत्ता के संबंध में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्वत, एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
-
भिलाईनगर/मतदान केन्द्रो में पानी, बिजली, सफाई, दिव्यांगजनो के लिए रैम्प सिढ़ी तथा महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग प्रशाधन की व्यवस्था हो मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। विधानसभा 65 भिलाईनगर के रिटर्निंग आफिसर एवं आयुक्त रोहित व्यास ने बुधवार को खुर्सीपार गौतम नगर के पंचशील स्कूल के मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया, उन्होने जोन आयुक्त से कहा कि सभी केन्द्रो में मतदाता के प्रवेश तथा निकासी के लिए दरवाजे हो मतदान केन्द्र में प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त हो उन्होने दिव्यांग मतदाताओं के लिए तत्काल रैम्प बनाने को कहा श्री व्यास स्कूल में बनाये गये 6 मतदान केन्द्रो के कमरो को घूम-घूम कर देखे और आवश्यक निर्देश दिए स्कूल प्रागंण की पर्याप्त सफाई करने को कहा मतदान दल के लिए निस्तारी पानी की व्यवस्था तथा पुरूष एवं महिला दल के लिए शौचालय की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक सुधार के निर्देश दिये। कमरो में कक्ष क्रमांक को प्रदर्शित करने तथा मतदान केन्द्र क्रमांक दर्शाते हुए सूचक बोर्ड लगाने को कहा। सभी व्यवस्था एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये है। रिटर्निग आफिसर श्री व्यास ने कहा कि मतदान केन्द्रो के 2 सौ मीटर की परीधी में किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिए इसे भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, सहायक अभियंता प्रिया खैरवार, उपअभियंता चंद्रकांत साहू, अमित कुमार एक्का, सुपरवाइजर यू वेंकटराव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
-
20 वर्षों से रखे अस्थिकलश को स्वर्गधाम सेवा समिति को सौंपा गया
भिलाईनगर/ दाह संस्कार के बाद अपनी मुक्ति का वर्षो से बाटजोह रहे मुक्तिधााम में रखे अस्थि कलश को विधिवत विर्सजित करने स्वर्ग धाम सेवा समिति धमतरी को सौपा गया ।
अंतिम संस्कार हेतु रामनगर मुक्तिधाम लाए जाने के बाद बहुत से मृतक के परिजनों ने अभी तक अस्थिकलश को नहीं ले गये थे, उन सभी अस्थिकलश को विधिवत तर्पण कर विर्सजित करने स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर महापौर परिषद ने समिति के कार्य अनुभव को देखते हुए अपनी सहमति प्रदान किया था।
भिलाई निगम द्वारा लगभग 20 वर्षों से रखे हुए सभी अस्थि कलश को समिति के अध्यक्ष अशोक पवार एवं पदाधिकारियों को सौंपा गया। वार्ड 14 रामनगर मुक्तिधाम में दाह संस्कार पश्चात अस्थि लेने कुछ परिजन कई दिन बाद भी आते है इसलिए अस्थि को मुक्तिधाम में सुरक्षित रखते है। बीते कुछ वर्षों में बहुत से मृतक के परिजन अस्थि को नहीं ले गए थे, कई मृतक के परिजन तो किसी के घर का भी पता दर्ज नहीं कराए थे।
इन 40 मृतकों के थे अस्थिकलश -
मृतक दुखी राम छावनी भिलाई, शोभाराज रानी, एम हनुमैया पिता एम डण्डासी क्वा. 5ए सड़क 12 सेक्टर 06, दिल्ली बिसाई पिता भीम संजय नगर सुपेला, निलांबर दलाई पिता लक्ष्मण दलाई शंकरपारा सुपेला, शिव कुमारी पति परमेश्वर, 49/9 नेहरू नगर पश्चिम, अजय यादव पिता धन्नाला यादव सपना टाॅकिज के पीछे खुर्सीपार, रंजीता बिसाई पति निरंजन कन्हाई केम्प 01 म.नं. 703, बिगुला देवी पति जमुना शाह अर्जुन नगर म. नं. 2144, राहुल शर्मा पिता विजय शर्मा म. नं. 19/ए एचएससीएल काॅलोनी रूआंबांधा, के.एस वेनु म नं. 21/ए सेक्टर 04, सुरेश अज्ञात, अमिताभ अज्ञात, अजय अग्रवाल टाटीबंध रायपुर म. नं. 936, हरि साहू पिता गुणो साहू म.नं. 2380, चंदी निषाद फरीद नगर भिलाई, रामकुमार साहू सुभाष नगर, मगरावा शंकर नगर छावनी, सोमनाथ सेक्टर 04, मिथिल ताण्डी, चंदन साव, खोगा बिसाई, यादव जी, सुनील मांझी सहित कुल 40 मृतको के अस्थि कलश थे। -
रायपुर /विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए गठित जिले के नामांकन दलों का प्रशिक्षण 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में होगा। रायपुर जिले में मतदान 17 नवंबर को है। जिले में आने वाले सभी विधानसभा में रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही अन्य तैयारियां भी की जा रही है। कलेक्टर डॉ भुरे ने सभी संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
-
रायपुर/ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत होने जा रहे मतदान के समय सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, वे वोट डालने हेतु मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएगे, किन्तु जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते वे अपनी पहचान हेतु निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत कर वोट डाल सकेंगे।
वैकल्पिक पहचान पत्र के रुप निर्धारित किए गए पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्र/राज्य शासन अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किया जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी की गई स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, विधायक, सांसदों, विधान परिषद, सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि शामिल है, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।



























