ऑनलाइन गेमिंग मंच 100 रुपये से अधिक विजेता राशि होने पर ही टीडीएस काटेंः सीबीडीटी
नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि ऑनलाइन गेम में शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से कम रहने पर गेमिंग मंचों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जरूरत नहीं होगी। आयकर विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियम के नियम 133 को अधिसूचित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है। इसके मुताबिक, एक ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमाओं को घटाने के बाद की जाएगी।
इसके मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग मंचों को शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से अधिक होने पर ही टीडीएस काटने की जरूरत होगी। इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग मंचों को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था।
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