एलआईसी ने ओडिशा रेल हादसा पीड़ितों के दावों के निस्तारण के लिए नियमों में ढील दी
मुंबई. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के लिए नियमों में कई छूटों की शनिवार को घोषणा की। एलआईसी अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने देर शाम बयान जारी कर हताहतों के रिश्तेदारों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूटों की घोषणा की। मोहंती ने बयान में कहा, ‘‘ ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए त्रासद ट्रेन हादसे से हमें गहरा दुख हुआ है। एलआईसी प्रभावितों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है और वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों का तीव्र निस्तारण करेगी।'' निगम ने एलआईसी पॉलिसी के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की परेशानियां कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है। उसने कहा कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर रेलवे , पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा। निगम ने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधी प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है और कॉल सेंटर नंबर (022-68276827) भी जारी किया है।
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